हरदा। जिले में गेहूं की कटाई के बाद नरवाई जलाने की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए व्यवस्था की है। इस बार सैटेलाइट के माध्यम से नरवाई जलाने वालों की निगरानी की जाएगी।नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के तहत प्रदेश में गेहूं और धान की कटाई के बाद नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। कृषि विभाग के उप संचालक जवाहरलाल कास्दे ने बताया कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।ऐसे मामले में कृषि विस्तार अधिकारी और पंचायत सचिव मिलकर काम करेंगे। जरूरत पड़ने पर पुलिस बल की मदद भी ली जाएगी। भारत सरकार की संस्था आईसीएआर सैटेलाइट के जरिए पूरे देश में नरवाई जलाने की घटनाओं की मॉनिटरिंग करेगी।उन्होंने बताया कि।जुर्माने का प्रावधान जमीन के क्षेत्रफल के अनुसार तय किया गया है। 2 एकड़ तक की जमीन पर नरवाई जलाने पर 2500 रुपये, 2 से 5 एकड़ तक के लिए 5000 रुपये और 5 एकड़ से अधिक जमीन के लिए 15000 रुपये प्रति घटना जुर्माना लगेगा।कृषि विभाग के उप संचालक नरवाई जलाने वालों को नोटिस भेजेंगे। कृषि विस्तार अधिकारी नोटिस की तामील कराएंगे और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी इसका पर्यवेक्षण करेंगे। सभी नोटिस की सूची अनुविभागीय कृषि अधिकारी उप संचालक कृषि को सौंपेंगे।